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हांगकांग की आप्रवास (इमिग्रैशन) सेवाएं

हांगकांग आईडी कार्ड के बारे मे जानकारी:

11 वर्ष से अधिक आयु के हांगकांग के निवासियों को चाहिए कि वो आईडी कार्ड के लिए पंजीकरण करवा ले, सिवाय उनके जिन्हे छूट दि गयी हो। 15 वर्ष की आयु के हो जाने पर आपको चाहिए कि आप कार्ड को सही हालत मे रखे और हमेशा अपने साथ लेकर चले। 18 वर्ष से अधिक आयु के हांगकांग निवासियों को चाहिए कि वह वयस्क आईडी कार्ड के लिए पंजीकरण करे। यदि आप हांगकांग हाल ही में आये हो तथा आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आपको हांगकांग मे 180 दिन से ज्यादा रहने के लिए अनुमति दी गई है, तो आगमन के 30 दिन के भीतर आपको आईडी कार्ड के लिए पंजीकृत करना होगा।

पहली बार आईडी कार्ड पंजीकृत करवाने के लिए कोई भी शुल्क देने की ज़रुरत नही है। हालांकि, यदि आपका कार्ड खो जाए, विरूपित या क्षतिग्रस्त हो जाए तो आपको नए कार्ड बनवाने के लिए हांगकांग डॉलर 335 का भुगतान करना पडेगा। विवरण के परिवर्तन के लिए या आईडी कार्ड के प्रतिस्थापन के लिए शुल्क हांगकांग डॉलर 420 है ।

यदि आपका आईडी कार्ड खो जाए, नष्ट, क्षतिग्रस्त या विरूपित हो जाए, तो आप इमिग्रैशन विभाग को रिर्पोट करे और 14 दिनों के भीतर प्रतिस्थापन के लिए आवेदन करे। यदि आप आईडी कार्ड बदल रहे है तो, आप अपने मौजूदा आईडी कार्ड को रद्द करने के लिए इमिग्रैशन विभाग को वापस कर दे क्योंकि व्यक्तियों के लिए पंजीकरण विनियमों के तहत, कोई भी व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के यदि एक से ज्यादा आईडी कार्ड अपने पास रखता है तो वो एक अपराध करता है और 50,000 हांगकांग डॉलर जुर्माना और 2 साल की कैद के लिए उत्तरदायी है। 

अपने कार्ड को खराब होने से बचाने के लिए आप कभी अपने कार्ड को न मोडे, या चुंबक के आस पास न रखे या न खरोंचे या अपने कार्ड से चिप को न हटाए ।

आप आईडी कार्ड पंजीकरण के लिए निम्नलिखित पते पर आवेदन कर सकते है:

8/F, Immigration Tower
7 Gloucester Road, Wan Chai
(MTR Wan Chai Station – Exit A5)

खुलने का समय:
सुबह 8:45 बजे से–शाम 4:30 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
सुबह 9 बजे से–11:30 बजे तक (शनिवार)
रविवार और सार्वजनिक छुट्टीयो को बंद होगा ।

टेलिफोन: 2824 6111

 

हांगकांग वीजा के बारे मे जानकारी:

हर एक व्यक्ति जो हांगकांग मे रह रहा है और जिसको हांगकांग में रहने का अधिकार प्राप्त है उसे हांगकांग में काम करने के लिए, पढने के लिए, स्थापित होने के लिए या किसी भी व्यापार में शामिल होने के लिए वीजे की आवश्यकता है।

हांगकांग में प्रवेश करने के लिए एक एन्ट्री वीजा के लिए आवेदन (अवकाश यात्रा, सामाजिक या व्यापार के लिए) तभी अनुकूल माना जा सकता है अगर:

a.     आवेदक की नेकनीयती शक में नहीं हैं;

b.     आवेदक के पास पर्याप्त धन है ताकि वह जितने भी दिन के लिए रहता/रहती है, नौकरी करे बिना रहने का खर्चा कर सके।; तथा

c.     जब आवेदक के पास पारवहन करने का वीजा/अनुमति है, साथ ही उनके पास अंतिम स्थान तक पहुंचने कि टिकट है।

एक प्रयोजक जो हांगकांग का स्थायी निवासी है या फिर वह निवासी जो रहने की सीमा के अधीन नहीं है अर्थात वह निवासी जिसके पास भूमि में प्रवेश करने का अधिकार (राइट टू लैन्ड) है या फिर वह बिना किसी शर्त (अन्कन्डिशनल स्टै) से रह रहा है। तो वह निम्नलिखित आश्रितों के लिए हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (HKSAR) में निवास के लिए आवेदन कर सकते है।:

1.     उनके पति या पत्नी;

2.     उनके 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित आश्रित बच्चे; तथा

3.     उनके माता पिता जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है।.

एक आश्रित व्यक्ति अपने HKSAR में रहने के लिए वीजा बढ़ाने की अवधि खतम होने से 4 सप्ताह पहले आवेदन कर सकता है आम वीजा लेने के लिए फीस $160 है और ट्रैन्ज़िट वीजा के लिए फीस $84 है।

आप अधिक जानकारी के लिए इमिग्रैशन विभाग को टेलीफोन (852) 2824 6111 कर सकते हो, फैक्स के द्वारा (852) 2877 7711, या इंटरनेट के माध्यम से http://www.immd.gov.hk/ जांच सकते हो।