अनिवार्य भविष्य निधि (MPF)Print

मेण्डेटरी प्रोविडेण्ट कोष (MPF)

यदि आप कहीं कर्मचारी हैं अथवा स्व रोजगार हैं, तो एमपीएफ (MPF) सिस्टम आपको आपकी सेवा निवृति के लिए बचत करने के योग्य बनाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर, सभी काम करने वाले व्यक्ति जिनकी आयु 18 की है और 65 वर्ष से नीचे की आयु के हैं वे एमपीएफ योजना में शामिल हो सकते हैं। अपवाद में आने वाले व्यक्तियों की श्रेणी निम्नवत हैं –

  • घरेलू कर्मचारी (विदेशी घरेलू सहायकों सहित);
  • स्वरोजगार प्राप्त हाँकर;
  • वे व्यक्ति जो वैधानिक पेंशन या प्रोविडेण्ट फण्ड योजना के तहत हैं जैसे कि सिविल सर्वेण्ट तथा वित्तीय छूट या सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक;
  • व्यावसायिक सेवानिवृति योजना के सदस्य जिन्हें छूट का प्रमाण पत्र प्राप्त है;
  • दूसरे देशों से हांग कांग अकर रोजगार करने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 13 महीने से कम समय का रोजगार किया है या जो ओवरसीज रिटायरमैण्ट योजना के तहत आते हैं; तथा
  • हांग कांग में यूरोपियन कमीशन के यूरोपियन यूनियन आफिस के कर्मचारी ।

एक बार जब आपका नियोजक आपको एमपीएफ योजना के लिए पंजीकृत कर देता है तो अपको एमपीएफ (MPF) ट्रस्टी की तरफ से एक सदस्यता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। आपको इस योजना के तहत किसी भी फंड को चुनने का अधिकार होता है।

इस योजना के तहत दिए जाने वाले आवश्यक अंशदान की गणना कर्मचारी की आमदनी के 5% के आधार पर की जाती है। इसमें नियोजक भी 5% का अंशदान देता है। किसी कर्मचारी का आवश्यक अंशदान उसकी न्यूनतम व अधिकतम उपयुक्त आमदनी स्तर पर निर्भर करता है, जबकि नियोजक का अंशदान अधिकतम अपयुक्त आमदनी स्तर पर निर्भर करता है। स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति को भी अपनी उपयुक्त आमदनी का 5% अंशदान देना होता है जो कि उसकी उपयुक्त आमदनी के अधिकतम व न्यूनतम स्तर पर निर्भर करता है।

जब आप सेवानिवृति आयु 65 वर्ष पर पहुँच जाते हैं तो आप उस राशि को एक साथ निकाल सकते हैं, या विशेष परिस्थितियों में जैसे कि 60 वर्ष की आयु में पूर्व सेवा निवृति लेने पर या हांग कांग स्थाई रुप से छोड़ने पर भी पैसा निकाल सकते हैं।

एमपीएफ(MPF) की जानकारी के लिए

हॉटलाइन: 2918 0102

वेबसाइट www.mpfa.org.hk