- रोजगार अध्यादेश के तहत रोजगार की स्थिति और कर्मचारियों के अधिकार और दायित्वों से संबंधित मुद्दों पर रोजगारदाता और कर्मचारियों को व्यक्तिगत परामर्श सेवा प्रदान की जाती है; और
- रोजगारदाता और कर्मचारियों को उनके बीच विवाद और दावों को समाधान करने में सहायता के लिए स्वेच्छिक समझौता सेवा प्रदान की जाती है;
श्रम संबंध विभाग कार्यालयों के विवरण के लिए, कृपया http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm पर जाएं।
रोजगार अध्यादेश के तहत रोजगार की शर्तों और उनके अधिकार और दायित्वों के संबंध में रोजगारदाता और कर्मचारियों के लिए सलाह-परामर्श सेवा के विवरण के लिए, कृपया सेवा घंटों के दौरान उपरोक्त कार्यालयों से संपर्क करें या हमारी 24 घंटे के हॉटलाइन 2717 1771 पर पूछताछ करें (“1823” द्वारा संचालित)।